हत्या के अभियुक्त को दिलायी गई आजीवन कारावास की सजा
जनपद कौशाम्बी थाना कोखराज पर मुकदमा संख्या 482/11 धारा 302/506 भादवि0, 7 सीएलए एक्ट व 25 अमर्स एक्ट के अभियुक्त रामदास पाल पुत्र सुखलाल पाल निवासी कोटिया थाना सराय अकील जनपद कौशाम्बी को माननीय न्यायालय एडीजे/एफटीसी द्वितीय जनपद कौशाम्बी द्वारा शासन की प्राथीमिक्ता के आधार पर गंभीर एवं जधन्य अपराधों में पैरवी कर अभियुक्तों को सज़ा दिलाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी के कुशल निर्देशन में प्रभारी पैरवी कराते हुए। मानिटरिंग सेल के माध्यम से आजीवन करावास तथा 50,000 रूपए के अर्थ दंड से दण्डित किया गया।
संवाददाता-अब्दुल कादिर